आम आदमी बीमा योजना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात के विलय को मंजूरी दी है., आम आदमी बीमा योजना (AABY) और जनश्री बीमा योजना (JBY). विलय योजना 'आम आदमी बीमा योजना' का नाम बदला है और 2013/01/01 से प्रभाव में आ गया है.

A.योजना का ब्यौरा:
» पात्रता मानदंड: सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिये
» सदस्य आम तौर पर परिवार के मुखिया या गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवार के एक कमाऊ सदस्य या मामूली पहचान व्यावसायिक समूह / ग्रामीण भूमिहीन घरेलू तहत गरीबी रेखा से ऊपर.
केंद्रीय और राज्‍य/ संघीय क्षेत्र सरकार की एक प्रतिष्‍ठित और एलआईसी द्वारा प्रशासित योजना है, जो ऐसे परिवारों के लिये आशा की एक किरण और मुस्‍कुराहट लाती है. 

B. नोडल एजेंसी
नोडल एजेंसी का आशय राज्‍य/ संघीय सरकार द्वारा योजना के प्रशासन के लिये की गयी नियुक्ति से है.
नोडल एजेंसी बीमित सदस्‍य के लिये और उसकी तरफ़ से योजना से संबंधित हर मामले के लिये कार्य करेगी.


C.पात्रता
सदस्‍य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिये.
सदस्‍य को परिवार का मुखिया या ग्रामीण भूमिहीन परिवार का एक कमाऊ सदस्‍य होना चाहिये.

D.आयु प्रमाण
»राशन कार्ड
»राशन कार्ड
»जन्‍म प्रमाणपत्र का निष्‍कर्ष
»विद्यालय प्रमाणपत्र का निष्‍कर्ष.
»मतदाता सूची
»पहचान पत्र

E. प्रीमियम:
प्रीमियम 200 रुपए हो जाएगा योजना के तहत शुरू में शुल्क वसूला जाना / - जिसमें से प्रति सदस्य प्रति वर्ष 30,000 / के कवर के लिए - 50% सामाजिक सुरक्षा कोष से आर्थिक सहायता की जाएगी, 50% प्रीमियम शेष ग्रामीण भूमिहीन परिवार (RLH) के मामले में शेष 50% प्रीमियम नोडल एजेंसी और / या सदस्य और / या राज्य द्वारा वहन किया जाएगा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा और अन्य व्यावसायिक समूह के मामले में सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा .

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